सक्ती:– पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर डभरा अंजली गुप्ता (रा.पु.से.) हो रहे अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए दिये गए कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी डभरा के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। घटना दिनांक 22.06.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम देवगांव का सूरज कुमार कुर्रे नामक व्यक्ति अपने घर के सामने में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है। एवं ग्राम मेडापाली का धनलाल सोने शराब बिक्री करने हेतु अपने घर के पीछे कोलाबाड़ी में रखा है ग्राहक का इंतजार कर रहा है, तथा एक व्यक्ति शनिचरी बाजार डभरा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि तीन सूचना अलग-अलग प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी द्वारा तीन अलग-अलग टीम गठित कर रेड कार्यवाही हेतु रवाना किए थे मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी सूरज कुमार कुर्रे पिता सोनौराम कुर्रे ग्राम देवगांव थाना डभरा के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रु. एवं आरोपी नीलांबर सारथी पिता परदेसी सारथी उम्र 38 वर्ष ग्राम डभरा के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रु. तथा आरोपी धनलाल सोने पिता बुधराम सोने उम्र 27 वर्ष ग्राम मेड़ापाली थाना डभरा के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2000 रु. कुल 50 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 5000 रु. को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 205/2025, 206/2025 एवं 207/2025 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर दिनांक 22.06 2025 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डभरा निरीक्षक कमल किशोर महतो के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक. निरी. एच. एन. ताम्रकर, शंकर लाल साहू, लखपति प्रधान प्रधान आरक्षक हेमंत राठौर, आरक्षक मिरिश साहू, धनेश्वर दिवाकर, लक्ष्मीकांत उरांव सूरज, योगेश साहू, लंबोदर सिदार का विशेष योगदान रहा।