
अपरसत्र न्यायालय खैरागढ़ से आरोपी आरोपी बहु रूपा साहू आजीवन कारावास एवं 1000/- रु अर्थदंड से किया गया दंडित
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम पुरुस्कृत करने की घोषणा की
खैरागढ़ :– सास की हत्या करने वाली बहु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।। वर्ष 2020 में थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के अपराध क्रमांक 267/2021 धारा 302 भादवि के प्रकरण में अपरसत्र न्यायधीश खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा आरोपी बहु रूपा साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुसका थाना खैरागढ़ को अपनी सास बिन्दा साहू भारतीय दण्ड संहिता धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उपरोक्त संबध में यह है कि 16 जुलाई 2020 के रात्रि करीबन 8ः45 बजे ग्राम भीमपुरी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में बहु रूपा साहू द्वारा अपनी सास बिन्दा साहू की हत्या करने की आशय से लोहे की ठोस भोथरी वस्तु फूकनी से उसके सिर में बार-बार मरते तक प्राण धातक चोट पहुचाकर हत्या की थी।। जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए आजीवन आरोपी के विरूद्व निर्णय दिया।। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम देने की घोषणा की।।
यतेन्द्र जीत सिंह “छोटू”, पी न्यूज़ ब्यूरो चीफ, खैरागढ़ -छुईखदान-गंडई जिला।।09425566035,06264569376..