
सक्ती :– अवैध शराब, जुआ एवं गांजा बिकी एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिसके परिपालन में दिनांक 07.05.2025 को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम हरदी का लोकेश उर्फ लकेश्वर बंजारे झोरखी नाला पार के पास हाथ भठठी निर्मित कच्ची महुआ शराब अधिक मात्रा में बिक्री करने हेतु रखा है, सूचना के संबंध में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव (रापुसे) को अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर मुखबीर के बताये स्थान झोरखी नाला पार ग्राम हरदी के पास जाकर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के रेड कार्यवाही किया जो एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पुछने पर वह अपना नाम लोकेश उर्फ लकेश्वर बंजारे पिता श्रीधर बंजारे उम्र 33 वर्ष साकिन हरदी थाना सक्ती जिला सक्ती का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक 05 लीटर क्षमता वाली पीला रंग के प्लास्टिक जेरिकेन में 05 लीटर तथा एक दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरी करीबन 2 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 07 लीटर रखे मिला जिसे शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने धारा 94 BNSS का नोटिस दिया आरेापी द्वारा अपने पास समक्ष गवाहान बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी लोकेश उर्फ लकेश्वर बंजारे पिता श्रीधर बंजारे उम्र 33 वर्ष साकिन हरदी थाना सक्ती को उक्त शराब रखने खरीदी विक्री करने के संबंध जो नोटिश में ही शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। जिस पर से आरोपी लोकेश के द्वारा पेश करने पर उक्त 07 लीटरकच्ची महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से मौके पर ही समक्ष गवाहान के विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन देकर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय सक्ती के समक्ष पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में प्र. आर. 14 फलेन्द्र मनहर, आर. 296 ब्रजसेन लहरे, आर. 67 नामदेव लहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।