
बिलासपुर :– दिनांक 22.01.2025 को प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद यादव पिता झड़ीराम यादव उम्र 39 वर्ष निवासी भाठापारा खमतराई का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके ई रिक्शा का बैट्री को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी प्रकार दिनांक 19.02.2025 को प्रार्थी राज कुमार यादव, शब्बीर अली, टिकाराम सूर्यवंशी, भूपेन्द्र पटेल सभी ने पृथक-पृथक थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि इनके ई रिक्शा आटो में लगे बैट्रो को कोई अज्ञात चोर चोरी कर लिये हैं। जिस पर क्रमशः अप.क्र. 275/2025, 276/25, 277/25, 278/25 दर्ज कर लगातार हो रही ई रिक्शा के बैट्री चोरी पर अंकूश लगाने तत्काल टीम लगाकर आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों का फूटेज का अवलोकन पर संदेही सुनील कुमार साहू निवासी चिंगराजपारा सरकण्डा के रूप में पहचान हुआ। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में तत्काल टीम द्वारा संदेही सुनील साहू को उसके सकुनत पर पकड़ कर ई रिक्शा, बैटरी चार्जर के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी ओम प्रकाश खाण्डे उर्फ दादू, शिवा राजपूत एवं प्रदीप के साथ मिलकर अलग-अलग घटना कारित करना एवं छिपा कर रखना बताया। और चोरी किये मशरूका बरामद कराया। जिससे ओमप्रकाश खाण्डे को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया, जिससे उक्त प्रकरणें में चोरी गई मशरूका 16 नग बैटरी और चोरी में प्रयुक्त एक्टिवा जप्त कर आरोपी सुनील साहू, ओमप्रकाश खाण्डेको विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी शिवा राजपूत थाना कोनी के आबकारी एक्ट के प्रकरण में जेल मे निरूद्ध है, आरोपी प्रदीप घटना के बाद से फरार है, जिसकी शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी की जाएगी।