
खैरागढ़ :– न्यायालय कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के न्यायालय मे आबकारी अधिनियम के तहत् प्रचलित प्रकरण मे जप्तशुदा वाहन सफेद कलर स्वीफ्ट कार कमांक सीजी 04 एच डी 0910 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक / वाहनस्वामी त्रिलोचन सिंह वरने आ. जोगेन्दर सिंह वरने, निवासी श्रीराम ट्रांसपोर्ट प्रावेट लिमिटेड रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) की उपस्थिति हेतु थाना गातापार के माध्यम से सूचना पत्र तामिली हेतु प्रेषित किया गया।। अनावेदक / वाहन स्वामी के बताए पते पर पतासाजी किए जाने पर कहीं पता नहीं चला, एवं निवासरत नही होने का लेख करते हुए, नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत किया गया है।।
अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से वाहनस्वामी को सूचित किया जाता है।। कि न्यायालय कलेक्टर, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, के प्रचलित प्रकरण मे सुनवाई तिथि 24 अक्टूबर 2024 को समय प्रातः 11:00 बजे स्वतः या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर जप्तशुदा वाहन सफेद कलर स्वीफ्ट कार कमांक सीजी 04 एच डी 0910 की राजसात की कार्यवाही की जावेगी।।
यतेन्द्र जीत सिंह “छोटू”, पी न्यूज़ ब्यूरो चीफ, खैरागढ़ -छुईखदान-गंडई जिला।।09425566035,06264569376..